दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पूर्व सांसद और भारत राष्ट्र समिति की पूर्व नेता के. कविता की अर्जी पर जल्द फैसला लेने को कहा है. जस्टिस अमित बंसल ने याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है. के. कविता ने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘तेलंगाना प्रजा जागृति’के रजिस्ट्रेशन की मांग की है.
मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि कविता के आवेदन पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा. वही कविता के वकील ने कहा कि 23 फरवरी को निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण संबंधी आवेदन में जो खामियां बताई थी, उन्हें दूर कर लिया गया है.
वकील ने आवेदन पर निर्णय देने का अनुरोध किया
के.कविता पिछले साल भारत राष्ट्र समिति से निलंबन के बाद नई राजनीतिक पार्टी बनाने में जुटी हुई है.कविता को सितंबर 2025 में बीआरएस से निलंबित कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान कविता ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने याचिका को प्रोसेस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और यह बिना किसी वजह के लंबित है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन की जल्दी इसलिए है क्योंकि तेलंगाना राज्य में लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव और चुनाव शामिल है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले, क्योंकि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना अप्रैल में जारी होने वाली है.
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-भारत एक्सप्रेस
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