
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान. (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस पर हमला करने के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विधायक खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस रवीन्द्र डुडेजा ने चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
कोर्ट 27 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. खान को राऊज एवेन्यु कोर्ट के विशेष अदालत ने 25 फरवरी को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
ओखला से विधायक अमानतुल्ला पर 10 फरवरी को कथित तौर पर भीड़ का नेतृत्व करने तथा एक हत्याके प्रयास के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है. इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह घटना उस समय हुई थी, जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाहवेज खान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था.
पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि विशेष अदालत ने इस तरह के मामले में विशेष अदालत ने बिना विचार किए अग्रिम जमानत दे दी, जबकि उसके खिलाफ 26 मामले लंबित हैं. विधायक ने पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया है और ऐसा करना उसके आदत में है.
वकील ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में किसी मामले का फैसला नहीं कर सकता. उनके अतीत पर गौर किया जाना चाहिए था. अदालत ने 25 फरवरी को कहा था कि खान अग्रिम जमानत के हकदार हैं. उनके हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वे जांच में सहयोग करें और जांच अधिकारी के बुलाए जाने पर पेश हों.
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-भारत एक्सप्रेस
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