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इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को सरकार ने दी कानूनी मदद, हाई कोर्ट में दी जानकारी

दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को वाणिज्य दूतावास के जरिए कानूनी सहायता, काउंसलर पहुंच और अपील दायर करने में मदद दी गई है.

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इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों के मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मौत की सजा का सामना कर रहे तीनों भारतीय नागरिकों को व्यापक सहायता प्रदान की है, जिसमें काउंसलर पहुच प्रदान करना और 2 मई 2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से अपील दायर करना शामिल है.

पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया था कि वह इंडोनेशिया इंडोनेशियाई अदालत की तरफ से मौत की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए. अदालत ने वाणिज्य दूतावास को भारत में दोषी व्यक्तियों और उनके परिवारों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का भी निर्देश दिया गया था.

कोर्ट ने अधिकारियों से भारत में दोषियों एवं उनके परिवारों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने को कहा था. बता दें कि तमिलनाडू के रहने वाले राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन को जुलाई 2024 में लीजेंड एक्वेरियस मालवाहक जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद इंडोनेशिया के तुंजंग बलाई करीमून जिला कोर्ट ने मादक पदार्थ कानून के उल्लंघन के लिए तीनों को मौत की सजा दिया था.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये लोग सिंगापुर में शिपिंग कंपनी में काम करते थे और उनके पास.सीमित साधन थे. याचिका में विदेश में भारतीय वाणिज्य दूतावास को मौत की सजा पाए दोषियों को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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