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हाईकोर्ट ने दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड मैदान जाने के रास्ते में पुलिया और सड़क की सफाई कराने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने छावनी क्षेत्र में सैनिकों के लिए पुलिया और सड़क की सफाई का आदेश दिया. पीडब्ल्यूडी को 18 जून तक रिपोर्ट देनी होगी. एफओबी निर्माण भी जारी.

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Vijay Ram Edited by Vijay Ram

दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड मैदान जाने के लिए राजपूताना राइफल्स के तीन हजार से अधिक सैनिकों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली पुलिया और सड़क की तुरंत सफाई कराए. वे 18 जून को इससे संबंधित स्थिति रिपोर्ट के साथ तस्वीरें पेश करें.

अधीक्षण अभियंता और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वकील ने कोर्ट को बताया कि क्रासिंग के वास्ते पैदल पार पथ (एफओबी) के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.

जस्टिस प्रतिबा मनिंदर सिंह एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि एफओबी का काम अपनी गति से होना चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी को तुरंत क्षेत्र की सफाई करनी चाहिए. मलबा और मिट्टी हटानी चाहिए तथा दीवारों को साफ करना चाहिए. वहां ब्लॉक टाइलें लगानी चाहिए जिससे सैनिक ठीक से चल सकें. पीठ ने कहा कि उसने पुलिया और राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के पैदल पथ की तस्वीरें देखी है.

एफओबी डिजाइनिंग, टेंडरिंग, निर्माण आदि समानांतर रूप से चल रहे हैं. इसलिए प्रभारी इंजीनियर ने पूरे पैदल पथ को साफ करने और पुलिया में कुछ टाइल लगाने के लिए सहमति जताई है. उसके बाद मलबा और पत्थर आदि हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं.



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