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क्या वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों का अतिक्रमण है? दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को दिए जांच के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे और छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से कहा है कि वह इस बात की जांच करें कि क्या वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों का अतिक्रमण है? कोर्ट ने इसके लिए MCD से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है.

याचिका में कहा गया है कि स्कूल की जमीन पर एक ऊंची धार्मिक संरचना बनाई गई है, जिसके नीचे कई दुकानें है. यह चौकाने वाला अतिक्रमण है. उसे हटाया जाए. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने एमसीडी से कहा है कि वह इस मुद्दे को उठाने वाले एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर ले और अतिक्रमण है तो उसको लेकर उचित कार्रवाई करें.

एमसीडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि धार्मिक संरचना स्कूल से पहले की है. अगर कोई शिकायत है तो याचिकाकर्ता को इसके लिए धार्मिक समिति से संपर्क करना चाहिए था. क्योंकि वही अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने के मुद्दों से निपटती है.

छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा

जब वकील ने कहा कि कथित दुकानें स्कूल की सीमा के बाहर स्थित शेड में है, तो पीठ ने आदेश दिया कि जैसा भी हो, याचिका में उठाये गए मुद्दों पर एमसीडी विचार करें और आरोप अगर साबित हो जाता गया तो सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार करें. अगर धार्मिक ढांचे से संबंधित कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो मामले को उचित कार्रवाई के लिए धार्मिक समिति को भेजा जाए.

कोर्ट ने कहा कि स्कूल जाने के लिए कथित तौर पर कुछ खुले रास्ते है. स्कूल का संचालन व प्रबंधन एमसीडी करता है, इसलिए छात्रों खासकर लड़कियों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना एमसीडी का काम है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकिं क्योंकि उस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ती है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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