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“ढोल बजाकर पब्लिसिटी करनी होगी…” RTI पर लापरवाही को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्युमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड और अपडेट नहीं करने पर एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है.

Sushant Rohilla case, Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है. दायर जनहित याचिका में आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्युमेंट्स को वेबसाइट पर अपलोड और अपडेट करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 4 के तहत, सभी पब्लिक अथॉरिटी को संबंधित पब्लिक ऑथोरिटी से जुड़ी कुछ जानकारी रिपोर्ट पब्लिश करने का अधिकार है. इसलिए ऑथोरिटी का सब्जेक्ट मैटर पब्लिश करना जरूरी है. ऑथोरिटी को रेगुलर बेसिस पर जानकारी अपडेट करनी होती है.

दायर याचिका में लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड, पास किए गए प्रस्ताव, कार्रवाई और दूसरी सभी पब्लिक जानकारी अपलोड करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं. एमसीडी सहित अन्य पब्लिक बॉडीज को सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी पब्लिक करने का कानूनी अधिकार है. मामले की सुनवाई के दौरान एमसीडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे आरटीआई एक्ट का पालन कर रहे हैं.

हाई कोर्ट ने एमसीडी से पूछा सवाल

मुख्य न्यायाधीश नेकहा की आपको जानकारी अपलोड और अपडेट करनी चाहिए. आप क्या कर रहे है? यह कानून 2005 में पास हुआ था. आप 20 साल बाद यह काम कर रहे हैं. जबकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि लाखों लोगों को नहीं पता कि एमसीडी का बजट क्या है. वेबसाइट पर कोई कैटलॉग नहीं है. कुछ जानकारी तो मिल जाती है, ज्यादातर नही मिलती. उन्हें बजट अपलोड करने से क्या रोकता है? कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि आरटीआई एक्ट के तहत दिए गए कानूनी आदेश और डियूटी का पालन आरटीआई एक्ट लागू होने के20 साल बाद भी नहीं किया गया.

कोर्ट ने इस मसले पर डिटेल हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एमसीडी पूछा है कि पब्लिकेशन के जरिए जानकारी देने के लिए सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा आपको ढोल बजाकर भी पब्लिसिटी करनी होगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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