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दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्य अनुभव नहीं बताने पर CRPF सब इंस्पेक्टर पद के उम्मीदवार को राहत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF सब इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) पद के लिए आवेदन में कार्य अनुभव का विवरण न देने वाले उम्मीदवार की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि आवेदन के साथ सभी दस्तावेज़ देना अनिवार्य था.

दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नौकरी के आवेदन में अपने कार्य अनुभव के बारे में नहीं बताने वाले एक उम्मीदवार को सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) बनने की चाह रखने वाले को राहत देने से इनकार कर दिया है. कार्य अनुभव का उल्लेख नहीं करने की वजह से उसे अनुभव का अंक नहीं दिया गया था.

वैसे उम्मीदवार एक निजी अस्पताल में पुरुष नर्स के रूप में पांच साल से अधिक समय तक काम किया था, फिर भी उसे पूर्व अनुभव के लिए चयन मानदंड में निर्धारित 5 अंक में से 0 अंक दिया गया था. उसने कोर्ट से कहा था कि आवेदन पत्र में पूर्ण कार्य अनुभव विवरण का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं था. जस्टिस सी.

उम्मीदवार का तर्क: आवेदन में स्थान की कमी

हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल ने कहा कि भर्ती विज्ञापन के खंड 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदन पत्र के साथ सभी प्रासंगिक दस्तवेज़ों की एक फोटोकॉपी संलग्न करना आवश्यक है. इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने न तो आवेदन पत्र में आपने कार्य अनुभव का विवरण दिया है और न ही उसने अपने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न की है.

अदालत ने कहा कि पेशेवर नर्सिंग अनुशासन में प्रशिक्षित उम्मीदवार से निर्देश के उद्देश्य को समझने और उसमें योग्यता और अनुभव दोनों से संबंधित विवरण का खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है. उससे उम्मीद की जाती है कि वह विवेक के साथ सावधानी से काम करता है. लेकिन आवेदन में जगह न होने का उसका तर्क अविनीय है.

कानून के अनुसार उसे आवेदन पत्र जमा करने की कट ऑफ तिथि के समय ही उसे सभी जानकारी देना चाहिए. आवेदन पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है जिस दिन आवेदन पत्र जमा किया गया था, उस दिन उसके पास कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था. उसका कार्य अनुभव की अंतिम तिथि आवेदन पत्र की तिथि के बहुत बाद की है. इस दशा में उसकी याचिका को खारिज किया जाता है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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