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शाही ईदगाह को हाईकोर्ट से राहत, डीडीए को कार्रवाई न करने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह समिति को अंतरिम राहत देते हुए डीडीए को धार्मिक आयोजन के लिए पार्क के इस्तेमाल पर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है. मामला वक्फ न्यायाधिकरण में लंबित है.

Shahi Eidgah

दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्क का इस्तेमाल धार्मिक आयोजन के लिए करने के मामले में सदर बाजार क्षेत्र स्थित शाही ईदगाह को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. जस्टिस विकास महाजन ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति की याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अदालत ने डीडीए से कहा है कि वह अपने 11 फरवरी के अपने नोटिस के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं करे. क्योंकि वर्तमान में वक्फ न्यायाधिकरण निष्क्रिय है और वहां याचिकाकर्ता का मामला लंबित है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि डीडीए के 11 फरवरी के नोटिस में दिसंबर 2024 में धार्मिक कार्यक्रम इज्तिमा (एक प्रकार का धार्मिक समागम) के आयोजन के लिए ईदगाह के आसपास के पार्क का इस्तेमाल करने के लिए 12 लाख रुपए की मांग की गई थी. जबकि पार्क ईदगाह परिसर का हिस्सा है और डीडीए का इस पर कोई दावा नहीं है.

डीडीए के उसी दावे को वक्फ न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण कोरम के अभाव में निष्क्रिय है, इसलिए डीडीए को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए.

डीडीए के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के एकल पीठ ने वहां महारानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा स्थापित करने की याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करते हुए पार्क को डीडीए की संपत्ति बताया था. याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दो सदस्यीय पीठ के समक्ष अपील की थी. उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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