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दिल्ली: कई इलाकों में प्रदूषित पानी की सप्लाई, हाईकोर्ट ने शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषित पानी सप्लाई पर गंभीरता दिखाई. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से रिपोर्ट तलब की. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने 5 जुलाई को सुनवाई तय की.

Delhi High Court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

दिल्ली के कुछ इलाकों में सप्लाई किए जा रहे प्रदूषित पानी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से रिपोर्ट तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह आदेश दिया है.

कोर्ट 5 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के घरों में काले पानी आ रहा है. शुद्ध पानी मुहैया कराना दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि दिल्ली के सभी नागरिकों को शुद्ध पेय जल की आपूर्ति की जाए.

कोर्ट ने डीजेबी से कहा है कि वो इसकी पड़ताल करें कि कहां-कहां प्रदूषित पेय जल की सप्लाई हो रही है. यह याचिका पेशे से वकील ध्रुव गुप्ता ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आनंद विहार, योजना विहार, जागृति एन्क्लेव सहित कई इलाकों में सीवेज मिश्रित दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है. जिसके चलते बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा.मंडरा रहा है.

कोर्ट ने कहा कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर करें. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 12 जून से ही उनके इलाकों में गंदा पानी आ रहा है. जिसको लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई. लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई है.

 

 



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