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दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा पर NIA द्वारा शुरू किए गए मामले में रिमांड आदेश रखा बरकरार

ब्रिटिश नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा को एनआईए ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया था. वो पाकिस्तान से श्री दरबार साहिब माथा टेकने आ रहा था. एनआईए के मुताबिक वह मूलरूप से दिल्ली का रहने वाला है पर उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है.

इंद्रपाल सिंह गाबा.

ब्रिटेन के नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा (Inderpal Singh Gaba) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (London Indian High Comission) पर भारत विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा शुरू किए गए मामले में रिमांड आदेश को बरकरार रखा है.

NIA ने अटारी बॉर्डर से किया था गिरफ्तार

ब्रिटिश नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा को एनआईए ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया था. वो पाकिस्तान से श्री दरबार साहिब माथा टेकने आ रहा था. एनआईए के मुताबिक वह मूलरूप से दिल्ली का रहने वाला है पर उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है. इंद्रपाल ने अवतार सिंह खंडा के कहने पर खालिस्तान के समर्थन में लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा में भारत के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी. गाबा पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगे थे. गाबा के खिलाफ इस मामले में एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.


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भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की रची थी साजिश

एनआईए द्वारा दाखिल चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी ने खालिस्तानी अलगाववादी एजेंडे के तहत 22 मार्च 2023 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भारत विरोधी प्रदर्शन किया था. जिसके आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था. अभी तक के एनआईए जांच में सामने आया है कि बीते साल 19 मार्च और 22 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं बड़ी साजिश थी. वहां भारतीय उच्चायोग और उसके अधिकारियों पर गंभीर हमला करने की योजना रची गई थी. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला मार्च 2023 में खालिस्तानी (Khalistani) समर्थक और अलगाववादी अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) के खिलाफ पंजाब पुलिस के कार्रवाई के बदले में किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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