
सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली हाईकोर्ट 25 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा. यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़ा है.
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पुलिस को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस विकास महाजन ने 4 मार्च को इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई की थी और पुलिस से संक्षिप्त नोट दाखिल करने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा गया था.
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पुलिस ने सत्र न्यायालय के 29 जनवरी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पुलिस को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने का निर्देश दिया गया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में बिभव कुमार को जमानत दे दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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