

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई कर सकता है. राशिद इंजीनियर ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल देने से इनकार करने के सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. वहीं, उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है.
राशिद इंजीनियर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए संसद सत्र में भाग लेना जरूरी है. उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, इसलिए उन्हें इसमें शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.
क्या हैं आरोप?
राशिद इंजीनियर पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप है. वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था.
अदालत ने उन्हें इससे पहले 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दी थी. हालांकि, अब उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर 12 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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