Bharat Express

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.

manish sisodia bail news

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट 11 दिसंबर को सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है.

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट स्व आग्रह किया कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई कर ली जाए. मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की शर्तों में छूट की मांग की है. जिसपर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जमानत की शर्तों में ढील की मांग

पिछली सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आप नेता जांच अधिकारियों के सामने 60 बार पेश हुए. अब इस आदेश में ढील दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं एक सम्मनित व्यक्ति हूं. इसी मामले के अन्य आरोपियों पर भी ऐसी ही शर्तों लगाई गई थी. जिसपर कोर्ट ने कहा था कि दूसरे पक्ष को सुनकर आदेश देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दिया था. कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दी थी. साथ ही कोर्ट ने शर्ते रखी थी कि वह हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि बिना सुनवाई के 17 महीने तक जेल में रहने की वजह से वह शीघ्र सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित हो गए है.

भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में गिरफ्तार

बता दें कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और नौ मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था.


ये भी पढ़ें- BPO कर्मचारी के रेप और हत्या मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read