अरविंद केजरीवाल.
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यु कोर्ट से राहत मिल गई है.
कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी है. दोनों ने अर्जी दाखिल कर कहा कि पंजाब में जारी बाढ़ और राहत कार्यों का हवाला देते हुए पेशी से छूट की मांग की थी.
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है ये घोटाला
कोर्ट इस मामले में अक्टूबर में सुनवाई करेगा. दोनों तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि वे इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत एवं बचाव कार्यों में पीड़ितों की सहायता में जुटे हैं. यह घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.
नीति को बाद में कर दिया गया रद्द
हालांकि इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. ईडी ने कविता को 15 मार्च को बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. बता दें कि इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू सहित सभी को मामले में जमानत मिल चुकी है.
नीति के मुताबिक दिल्ली में खुलनी थी कुल 849 दुकानें
बता दें कि 7 नवंबर 2021 को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. इस नीति के तहत दिल्ली में एक्साइज विभाग के 32 जोन बनाए गए. प्रत्येक जोन में 27 दुकानें खोलने की योजना थी. इस नीति के मुताबिक दिल्ली में कुल 849 दुकानें खुलनी थीं.
दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति में शराब की सभा दुकानें का निजीकरण कर दिया गया था. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी थी. इसके पीछे आम आदमी पार्टी सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपये का राजस्व में इजाफा होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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