
दिल्ली पुलिस

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में संबंधित थाने के एसएचओ को एफआईआर दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है. रोहिणी कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वसुंधरा छौंकर ने यह आदेश दिया है. कोर्ट 28 जून को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट मृतक की पत्नी सेतारा बीबी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, लेकिन उस आधार पर अर्जी को खारिज करना न्याय के खिलाफ होगा. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया एक.संज्ञेय अपराध किया गया है, और पूरी घटना को उजागर करने के साथ-साथ सभी संभावित गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए मामले की गहन जांच की आवश्यकता हैं. कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता, उन्हें संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों और अन्य संभावित इनपुट के संबंध में तकनीकी पहलू पर जांच की आवश्यकता है.
शेख शादत की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कोर्ट ने यह आदेश महिला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है. दरअसल यह घटना 22/23 जुलाई 2023 की है. शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके पति शेख शादत की थाने में पिटाई से मौत हो गई थी. कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में मृतक के पीठ के ऊपरी और निचले हिस्से में चोट के निशान थे. मृतक की पत्नी का आरोप हैं कि शेख शादत, चार अन्य लोगों के साथ 21 जुलाई 2023 को नेताजी सुभाष प्लेस गया था, जब वह अपनी कार से उतर रहा था, उस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूछताछ करनी शुरू कर दी.
जब शेख शादत और अन्य ने इसका विरोध किया तो इन लोगों को सुभाष प्लेस थाने ले गए, अगले दिन सभी पांचों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई. महिला के मुताबिक 23 जुलाई को उसे बताया गया है उसके पति को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जब वह अस्पताल पहुची तो उसे मॉर्चरी ले जाया गया और उसके बाद उसका शव सौंप दिया गया.
-भारत एक्सप्रेस
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