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रेणुकास्वामी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन और अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

रेणुकास्वामी हत्या मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन, पवित्र गौड़ा और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया. आरोप है कि दर्शन ने अपनी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा को परेशान करने पर रेणुकास्वामी की हत्या करवाने की साजिश रची थी.

Renukaswamy Murder Case

रेणुकास्वामी हत्या मामला

रेणुकास्वामी हत्या मामले में फिल्म अभिनेता दर्शन, पवित्र गौड़ा सहित 5 अन्य को मिली जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन थुगुड़ीपा को जमानत दे दिया है. दर्शन के साथ कोर्ट ने उनके दोस्त पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को भी जमानत दे दी है.

जून 2024 में बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के ऑटो चालक रेणुका स्वामी को मृत पाया गया. रेणुका दर्शन का प्रशंसक था. दिनेश के कहने पर उसका अपहरण किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या की गई. रेणुका की हत्या इसलिए कि गई, क्योंकि वह दर्शन की महिला दोस्त पवित्रा गौड़ा को परेशान कर रहा था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दर्शन इसी बात से नाराज होकर हत्या करवाई थी. हालांकि रेणुकास्वामी की पत्नी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था. उसका कहना था कि अगर रेणुका ने ऐसा कुछ किया भी था तो उसे वार्निंग दी जानी चाहिए थी. जान से मारने की ऐसी कोई वजह नही थी.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की बातों पर भरोसा नही किया और जांच को आगे जारी रखा जिसके बाद सच का खुलासा था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अन्य आरोपियों ने दर्शन के कहने पर 30 लाख रुपए में इस हत्या का अंजाम दिया था. जिसमें से 5 लाख रुपए उन्हें एडवांस मिले थे. इस मामले में पुलिस ने 4000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है. जिसके बाद पुलिस ने 1300 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 30 से अधिक गवाहों, एफएसएल और अन्य तकनीकी जांच दस्तावेज सहित 40 से अधिक साक्ष्य शामिल है.

ये भी पढ़ें: पत्नी की हत्या के दोषी स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

-भारत एक्सप्रेस



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