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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें, 14 अगस्त को तय होंगे आरोप

राऊज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर 14 अगस्त को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगा.

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Edited by Radha Priya

IRCTC Money Laundering Case: राऊज एवेन्यु कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय करने को लेकर 14 अगस्त को फैसला सुनाएगा. फैसला तैयार नही होने के चलते कोर्ट ने इसे टाल दिया है. स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद चार्ज पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपी है.

चार्जशीट में किस-किस के नाम?

ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है. ईडी ने लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. दाखिल चार्जशीट में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव को मुख्य रूप से नामजद आरोपी बनाया गया है.

इनके अलावा कुछ अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ भी ईडी ने चार्जशीट दायर किया है. वही सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है.

अदालत की टिप्पणियां और धाराएं

अदालत ने पहले की सुनवाई में यह भी माना था कि कथित टेंडर घोटाले की साजिश लालू प्रसाद यादव की जानकारी में रची गई थी. अदालत के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप व आर्थिक लाभ पहुचाने के आरोप गंभीर हैं. इससे पहले सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय हो चुका है. ट्रायल चल रहा है. जिन धाराओं के तहत लालू पर आरोप तय किया था, उनमे शामिल है IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d).

अन्य आरोपी और पूरा मामला

मामले में आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल है. बता दें कि IRCTC का मामला लैंड फॉर जॉब मामले से अलग है.
IRCTC घोटाला भी 2004 में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था. दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौप दिया था. इस दौरान रांची और पूरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बात सामने आई थी.

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ED की चार्जशीट में क्या था?

इस मामले में ईडी ने 2017 में चार्जशीट दाखिल किया था. जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है.

वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में केटरिंग सेवा IRCTC को सौप दिया था. इसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिसा के पूरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी.

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-भारत एक्सप्रेस



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