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लालू परिवार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला

ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप (Charges) तय किए जाएं या नहीं. करीब दो दशक पुराने इस मामले में रांची और पुरी के होटलों के टेंडर में गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं.

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Edited by Vaibhav Gupta

आईआरसीटीसी ( (IRCTC) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट आरोप तय करने को लेकर 6 मई को फैसला सुनाएगा. इस मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपी है.

किन धाराओं पर आरोप तय?

ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है. इससे पहले सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय हो चुका है. ट्रायल चल रहा है.

बता दें कि जिन धाराओं के तहत लालू पर आरोप तय किया था, उनमे शामिल है IPC 420, IPC 120B,
प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d).

तेजस्वी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं

मामले में आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल है.

मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है. और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.

कब हुआ था ये घोटाला?

CBI ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. बता दें कि IRCTC का मामला लैंड फॉर जॉब मामले से अलग है. IRCTC घोटाला भी 2004 में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था.

दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौप दिया था. इस दौरान रांची और पूरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बात सामने आई थी.

ये भी पढ़ें: कॉपरेटिव बैंक घोटाला मामले में दोषी दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ अपील, दिल्ली हाई कोर्ट में 28 अप्रैल को होगी सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस



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