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जेल से ठगी का साम्राज्य! सुकेश ने खुद को बताया था गृह सचिव, अब जैकलीन और 21 आरोपियों की बढ़ीं मुश्किलें

200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कथित आरोपी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

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सुकेश चंद्रशेखर

200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कथित आरोपी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस सहित 21 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 186, 384, 386, 388, 406, 409,420, 468, 471 और 120बी के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस सहित अन्य के खिलाफ जबरन वसूली से जुड़े मकोका के मामले में आरोप तय कर दिया है. कोर्ट अब इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई करेगा. जबकि कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. सुकेश ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगे आरोपों पर हस्ताक्षर कर दिए है, लेकिन उन्होंने मकोका मामले में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है. जबकि उनकी पत्नी लीना मारिया ने मकोका मामले में विरोध जताते हुए आरोपों पर हस्ताक्षर किए है. कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस शामिल है.

जेल में रहते हुए सुकेश चला रहा था ठगी का नेटवर्क

कोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को तत्कालीन कानून सचिव अनूप कुमार तथा गृह सचिव अजय भल्ला बताया था. इस फर्जी पहचान के दम पर उसने अदिति सिंह को झांसा दिया, फिर उनसे करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए. कोर्ट ने माना कि सुकेश जेल के अंदर बंद रहते हुए भी ठगी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था. चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी. उसने अदिति सिंह और जपना सिंह को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके और उनके पतियों के लिए जमानत सुनिश्चित करने के लिए कई करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी.

ईओडब्ल्यू ने इस मामले में लीना पॉलोज के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 170, 186, 384, 386, 388, 419, 420, 406, 409, 468, 471, 353, 506, 120बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी और धारा 3 और 4 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत चार्जशीट दाखिल की. पॉलोज, चंद्रशेखर और अन्य पर शैल कम्पनियां बनाने और अपने अपराध से अर्जित पैसों को पार्क करने के लिए हवाला मार्गो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.

जेल में सुकेश चंद्रशेखर से दो बार की गई पूछताछ

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की जांच के लिए गठित प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने सुकेश चंद्रशेखर से जेल में मुलाकात की और दो अलग-अलग मौकों पर उनका बयान दर्ज किया.

रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश ने सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए देने और तत्कालीन महानिदेशक संदीप गोयल को 12.50 करोड़ रुपए देने के अपने आरोपों को दोहराया चुका है.

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-भारत एक्सप्रेस



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