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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद सिद्धिकी गिरफ्तार, 415 करोड़ की धोखाधड़ी और फर्जी लेनदेन का खुलासा

साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें 15 दिसंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा.

साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की मांग पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जवाद अहमद सिद्धिकी को 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा. सिद्धिकी पर करीब 415 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है.

एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि छात्रों को आकर्षित करने के लिए फर्जी एनएएसी और यूजीसी मान्यता के दावा किया गया है. ईडी ने यूनिवर्सिटी द्वारा वसूले गए 415 करोड़ रुपए की फीस को अपराध से अर्जित धन बताया है.

सिद्धिकी के फर्जी लेनदेन का पर्दाफाश

ईडी ने यह भी कहा था कि आरोपी सिद्धिकी पूरे वित्तीय संचालन को नियंत्रित करता था. वही बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील ने दर्ज सभी एफआईआर को झूठा और मनगढ़ंत बताया था. माना जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी लेनदेन और हवाला कारोबार में किया गया. अल फ़लाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों का भी पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है. उसकी 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर पाई गई, लेकिन उनमें कोई काम नहीं हो रहा था.

सिद्धिकी को यूनिवर्सिटी परिसर में मिले साक्ष्यों की जांच और विश्लेषण के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया गया हैं. अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसरों और अल फ़लाह समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों सहित 19 स्थानों पर तलाशी ली थी.

ईडी के मुताबिक साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए पारिवारिक स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित किए हैं. ईडी तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों को जब्त किया है.

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– भारत एक्सप्रेस



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