राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने मित्रा से कहा कि वह जुर्माने की राशि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराए. मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल की है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम पारस दलाल ने कहा कि बार-बार बुलाने के बावजूद शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ. इस वजह से सुनवाई दोपहर 2:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया. उसके बावजूद मित्रा की ओर से न तो कोई अदालत में और न ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुआ. जबकि पिछले सुनवाई में दोनों पक्षों की सुविधानुसार तारीख तय किया गया था. एसीजेएम ने इसके बाद मित्रा को जवाब दाखिल करने और दलीलें सुनने के लिए आखिरी मौका दिया है. कोर्ट 2 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
निर्मला सीतारमण पर आपराधिक मानहानि का आरोप
मित्रा ने सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है. उन्होंने सीतारमण पर प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में अपने खिलाफ अपमानजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है. मित्रा ने कहा है कि सीतारमण ने यूट्यूब पर प्रकाशित एक प्रेस कांफ्रेंस में मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं, जिसका प्रसारण 17 मई को रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी समाचार चैनलों पर किया गया था.
लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि निर्मला सीतारमण ने जानबूझकर उनके और उनके पति के पुराने मेट्रोमोनियल विवाद का जिक्र किया लेकिन उन्होंने यह जानकारी छुपाया कि अब वह दोनों फिर से एक साथ रह रहे हैं, और उनका शादीशुदा जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है. लिपिका ने यह भी कहा है कि वित्त मंत्री के बयान से उनके पति के साथ उन्हें व उनके दो नाबालिग बच्चों को भी अपूरणीय मानसिक पीड़ा हुई है.
ये भी पढ़ें: पटना में आयकर विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत तीन अधिकारी 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने दबोचा
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

