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NEET PG 2025: ट्रांसजेंडर आरक्षण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट देगा जल्द सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हौरिजेंटल आरक्षण की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की सहमति दी है. याचिका में 2014 के ऐतिहासिक फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

NEET PG 2025

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET PG 2025) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हौरिजेंटल आरक्षण की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. मामले को जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा. यह याचिका तीन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की ओर से दायर की गई है.

याचिकाकर्ता पेशे से डॉक्टर हैं और जिन्होंने (NEET-PG) 2025 के संबंध में 16 अप्रैल के नोटिस और 17 अप्रैल के सूचना बुलेटिन को चुनौती दी है. याचिका में दावा किया गया है कि अधिसूचना शीर्ष अदालत द्वारा 2014 के फैसले में दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में जारी की गई थी, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण की किसी योजना/नीति को रेखांकित नहीं किया गया है.

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने दावा किया था कि यह अधिसूचना 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत जारी किया गया है, निसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हौरिजेंटल आरक्षण की कोई योजना या नीति का उल्लेख नही किया गया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक or शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग गया था, इस आधार पर उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, वकीलों को समन भेजकर ED ने सभी हदें पार की

-भारत एक्सप्रेस 



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