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NHAI ने कानूनी सलाहकार भर्ती में क्लैट-पीजी अंक आधार बनाने पर दोबारा विचार की जताई संभावना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कानूनी सलाहकार भर्ती में क्लैट-पीजी अंकों को आधार बनाने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है. आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ी.

NHAI

फोटो-सोशल मीडिया

NHAI Recruitment 2025: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह कानूनी सलाहकारों की भर्ती के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट)-स्नातकोत्तर के अंकों को आधार बनाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ को एनएचएआई ने यह भी बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है.

कानूनी सलाहकारों की भर्ती से संबंधित मामले में जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलीलें दी गई. कोर्ट 18 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट शानू बघेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

दायर याचिका में कहा है कि क्लैट-पीजी-20022 में किसी उम्मीदवार के अंकों को सरकारी नौकरी के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह परीक्षा केवल एलएलबी डिग्री धारक उम्मीदवारों की मेधा का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की जाती है. जिससे वे विधि स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर सकें. जारी 11 अगस्त की अधिसूचना के तहत चयन का उद्देश्य विधि स्नातकोत्तर की डिग्री नही था बल्कि कानूनी पेशेवर के रूप में सेवाएं प्रदान करना था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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