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बाहर आने से पहले ही बढ़ीं उदय भानु चिब की मुश्किलें, पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत के फैसले को पलटा

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है.

एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया है. कोर्ट 6 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाई है.

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के डियूटी मजिस्ट्रेट ने भानु को 50 हजार रुपए की निजी मुचलके पर जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा 7 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने की मांग को खारिज कर दिया था. लेकिन बाद में कोर्ट ने जमानत के लिए दिए गए दस्तावेज और जमानती के वेरिफिकेशन का आदेश दिया था. कोर्ट ने भानु को जमानत देते समय पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सरेंडर करने का आदेश दिया था. भानु की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के डियूटी मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया था.

पुलिस ने साजिश का आरोप लगाया

पुलिस का आरोप है कि उदय भानु साजिश में शामिल हैं. उसने कार्यकर्ताओं को लॉजिस्टिक स्पोर्ट मुहैया कराया है. देश के अलग-अलग जगहों के लोग शामिल है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें आरोपियों से टी-शर्ट भी मिले है. इसके अलावे कई अहम सबूत मिले है. वही उदय भानु चिब के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा था कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. वह मौके पर मौजूद नहीं है. वह किसी से भी बात-चीत या निर्देश भी नही दिया.

दिल्ली पुलिस ने भानु को मास्टरमाइंड बताया था. पुलिस ने कहा था जब इन लोगों ने मंडपम में एंट्री की थी, वो इन लोगों के निर्देश पर गए थे. इन लोगों को मामले की पूरी जानकारी थी. उदयभानु के वकील ने कहा था देश में प्रदर्शन करना नेशनल सेम कैसे है. दिल्ली पुलिस मामले को जानबूझकर बड़ा कर रही है.

मामला जानबूझकर बड़ा किया जा रहा है- वकील

उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लोगों की हत्या हो रही है, और दिल्ली पुलिस टी शर्ट खोज रही है. उन्होंने कहा कि भानु ने हमेशा जांच में सहयोग किया, जब भी बुलाया गया जांच के लिए मौजूद रहा. ऐसे में गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी. सिर्फ टी शर्ट को बरामद करने के लिए कस्टडी चाहिए ये हास्यास्पद दलील है. उन्होंने कहा था कि एक रास्ता खुल जाएगा, रोज एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा. इसलिए कोर्ट कस्टडी न दे.

उन्होंने कहा था कि सात-आठ टी शर्ट प्रदर्शन कारियों से बरामद किया गया है, अब पुलिस को पूरी फैक्ट की जांच करनी है. टी शर्ट कोई कही भी छुपा सकता है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जब हमने उदय भानु से साजिश के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब नही दिया है. दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यह कार्यकर्ता मंडपम के अंदर जाते हैं, नारे बाजी करते है.

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-भारत एक्सप्रेस



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