दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर द्वारा अपनी ननद मधिरा के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में अपना बयान दर्ज करा दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धांत सिहाग की कोर्ट ने प्रिया कपूर का बयान दर्ज किया है. कोर्ट ने मंधिरा और पॉडकास्ट करने वाली पूजा चौधरी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब. कोर्ट 12 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
प्रिया कपूर ने आरोप लगाया है कि उनकी ननद मंधिरा प्रॉडकास्ट, सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू के जरिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है. इतना ही नही उन्होंने यह भी कहा है कि मंधिरा ये सब इसलिए कर रही है ताकि मेरी (प्रिया) की प्रतिष्ठा को हानि पहुचे. दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने पटियाला हाउस कोर्ट में ननद मंधिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
पॉडकास्ट होस्ट पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया
प्रिया कपूर ने मानहानि का यह मुकदमा ननद मंधिरा कपूर स्मिथ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट ‘In Controversial’ में दिए गए कथित बयानों को लेकर दायर किया है. प्रिया कपूर ने पॉडकास्ट की होस्ट पूजा चौधरी को भी पक्षकार बनाया है. दायर मानहानि याचिका में कहा गया है कि मंदिरा कपूर ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्वीटर) सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और कंटेंट अपलोड और साझा किए, जिनमें प्रिया कपूर का नाम लेकर उनके खिलाफ झूठे आरोप और आपत्तिजनक संकेत दिए गए. इनका मकसद प्रिया कपूर के प्रति नफरत, उपहास और सामाजिक बहिष्कार पैदा करना था, जिससे उनकी सामाजिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.
12 मार्च को अगली सुनवाई तय
उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि पॉडकास्ट में मंदिरा ने बार-बार यह संकेत दिए कि प्रिया कपूर और संजय कपूर का विवाह तनावपूर्ण था. याचिका में कहा गया है कि ऐसे बयान प्रिया कपूर के वैवाहिक संबंधों की पवित्रता पर सीधा हमला हैं और एक पत्नी और अब विधवा के रूप में उनकी गरिमा को समाज की नजरों में गिराते है. दायर मानहानि याचिका में कहा गया है कि ऐसे आरोप शिकायतकर्ता के सम्मान, नारीत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव पर प्रहार करते है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत यह मानहानिकारक है. संजय कपूर की पहली शादी फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर से 2003 में हुई थी, लेकिन मतभेदों के चलते उन्होंने 2014 में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की.
साल 2016 में एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनका तलाक हो गया. तलाक समझौते के तहत दोनों बच्चों समायरा और कियान कपूर की कस्टडी करिश्मा कपूर को दी गई थी. जबकि संजय कपूर को उनसे मिलने का अधिकार मिला था. यह विवाद 30000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपनी विरासत को लेकर प्रिया सचदेव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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