Ram Setu Case: रामसेतु को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.
सरकार जल्द ले फैसला: कोर्ट
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा था. दायर याचिका में कहा गया है कि रामसेतु का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है. सरकार को इसपर जल्द फैसला लेना चाहिए.
स्वामी ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे दी वह राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर वाली याचिका पर जल्द फैसला ले. सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार राम सेतु को किसी भी तरह के दुरुपयोग, प्रदूषण या अपवित्रता से बचाने के लिए बाध्य है.
राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग
स्वामी ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार उन्होंने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर अर्जी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया में है और सरकार इस पर विचार कर रही है. जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को निर्देश दिया था कि वह इससे जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते है.
सभी मानदंडों को करता है पूरा
स्वामी ने कहा था कि वे मंत्रालय को पहले भी कई पत्र भेज चुके है. लेकिन उन्हें किसी का जवाब नहीं आया. उन्होंने कहा कि ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 और 4 में मानदंडों को पूरा करता है. राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तो को पूरा करता है.
दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि राम सेतु लाखों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है.
ये भी पढ़ें: मोहाली और चंडीगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई: 12 ठिकानों पर छापेमारी, 9वीं मंजिल से फेंका गया कैश से भरा बैग
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.




