सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह वकील मुकुट नाथ वर्मा की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों के संचालन के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और निराधार आरोप लगाए है.
वारंट तामिल करने में फेल रही दिल्ली पुलिस
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह और वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने वकील के खिलाफ जारी वारंट को तामिल करने में नाकाम रही हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर वकील मुकुट नाथ वर्मा को 23 फरवरी को कोर्ट में पेशी सुनिश्चित करें. कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पुलिस कमिश्नर बलपूर्वक उपाय भी अपना सकते है.
मुकुट वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए गठित चुनाव समिति तथा न्यायाधीशों के खिलाफ मानहानिकारक और आपत्तिजनक आरोप लगाने का आरोप है.
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दिल्ली पुलिस ने पेश की रिपोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया है वकील का पता नही चल रहा है. इसपर कोर्ट ने मामले को सीधे पुलिस कमिश्नर को भेज दिया है. यह मामला मुकुट वर्मा द्वारा तिलक मार्ग थाने में दी गई शिकायत से जुड़ा है, जिसे अदालत ने पहले ही शर्मनाक करार दिया था.
वर्मा ने एससीबीए चुनाव कराने के लिए नियुक्त चुनाव समिति और जजों के खिलाफ शिकायत करा दी थी. बता दें कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को एससीबीए चुनावों में कथित अनियमितताओं के आरोपों को हलफनामे के जरिए प्रमाणित करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि न्यायाधीशों और पदाधिकारियों के खिलाफ अस्पष्ट या अप्रमाणिक आरोप स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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-भारत एक्सप्रेस
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