School Privacy Rules: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटोग्राफी- वीडियोग्राफी पर रोक लगाने को लेकर जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है.
कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है. याचिका में दोनों राज्यों के इन आदेशों को रद्द करने की मांग की थी. याचिका में केंद्र सरकार सहित देश के सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया था.
याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारों के इन आदेशों से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (A), 19 (1)(G), 21 और 21 (A) के तहत मिले अधिकार प्रभावित होते है. राज्यों द्वारा जारी सर्कुलर के जरिए सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर्सन्स और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की बिना समुचित इजाजत लिए दाखिल होकर शूटिंग या अन्य कार्यवाही संचालित करने पर रोक लगाई गई है. सर्कुलर स्कूल में बिना समुचित इजाजत लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रेकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगाता है.
स्कूल के प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख से पहले अनुमति लेनी होगी
सरकारों की ओर से ऐसे नियमों के पीछे छात्रों की सुरक्षा और निजता का हवाला दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि स्कूलों में अनधिकृत रिकॉर्डिंग से बच्चों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है. इसी व्यवस्था को लेकर अब कानूनी चुनौती सामने आई है. 16 अगस्त को राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल के प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख से पहले अनुमति लेनी होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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