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अदालत की टिप्पणियों के व्यावसायिक इस्तेमाल और फर्जी वकीलों पर SC सख्त, CBI जांच याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर को

Supreme Court Notice: सुप्रीम कोर्ट में अदालत की मौखिक टिप्पणियों को सोशल मीडिया मीम्स, डिजिटल कंटेंट और राजनीतिक ब्रांडिंग के रूप में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की गतिविधियों, व्यावसायिक इस्तेमाल और कथित फर्जी वकीलों की सीबीआई जांच की मांग…

CJI Surya Kant
Edited by Shubhra Rai

Supreme Court Notice: सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों और मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक, सोशल इस्तेमाल की जांच की मांग वाली याचिका पर सीबीआई सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

10 सितंबर को सुनवाई

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ 10 सितंबर को सुनवाई करेगा. दायर याचिका में फर्जी वकीलों और नकली कानून की डिग्रियों सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की गई है. याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियों की जांच के साथ-साथ कथित फर्जी वकीलों और फर्जी कानून की डिग्रियों से जुड़े मामलों की भी जांच की मांग की गई है.

15 मई 2026 को हुई सुनवाई का हवाला

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने 15 मई 2026 को हुई सुनवाई का हवाला दिया है. जिसमें सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी में ‘कॉकरोच’ शब्द का इस्तेमाल किया था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अदालती टिप्पणी को मीम और प्रचार में बदलने का आरोप लगाया है. दायर याचिका में कहा गया है कि अदालत में कई गई मौखिक टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर मीम, डिजिटल कंटेंट और राजनीतिक ब्रांडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

आरोप है कि,

न्यायिक कार्यवाही के दौरान कही गई बातों को एक अभियान का हिस्सा बनाकर उसका व्यायावसायिक लाभ भी उठाया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अदालत की टिप्पणियों का इस तरह इस्तेमाल न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और संवैधानिक प्रक्रिया के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है. बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन के तौर पर चर्चा में आई. इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगार युवाओं और कथित फर्जी वकीलों को लेकर की गई एक मौखिक टिप्पणी के बाद हुई. इसके बाद कॉकरोच शब्द सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे लेकर एक अलग ऑनलाइन अभियान शुरू हो गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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