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सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर्स से तिहाड़ जेल में सांठगांठ के आरोप में निलंबित अधिकारियों की पुनः बहाली पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के 30 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों की पुनः बहाली पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिन्हें यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के साथ मिलीभगत के आरोप में निलंबित किया गया था.

Supreme Court
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा से तिहाड़ जेल में सांठगांठ के आरोप में निलंबित जेल के 30 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों की पुनः बहाली पर विचार करने करने को कहा है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऑथोरिटी को निर्देश दिया है कि निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के बहाली पर चार सप्ताह में विचार करें.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनिश्चितकालीन निलंबन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे सरकारी खजाने को महत्वपूर्ण नुकसान होता है. कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी साढ़े तीन साल से अधिक समय से निलंबित है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इन पर यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के साथ मिली भगत का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रिपोर्ट के बाद मामले में आगे जांच का आदेश दिया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत तिहाड़ जेल के 30 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. जांच के दौरान तिहाड़ जेल नंबर 7 के 32 अधिकारियों की चंद्रा बंधुओं के साथ मिलीभगत की बात सामने आई थी. जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन और गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी.

मिलीभगत की जानकारी सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तुरंत तिहाड़ जेल से मुंबई की ऑथर जेल और तजोला सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कानून से खिलवाड़ को बर्दाश्त नही करेंगे. जिसके बाद इस मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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