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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की मांग पर मुकदमे को ट्रांसफर का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ दर्ज मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. भारती ने आरोप लगाया था कि गवाहों पर दबाव और धमकी डाली जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की की मांग पर मुकदमे को ट्रांसफर का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की की मांग पर मुकदमे को ट्रांसफर का आदेश दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्देश दिया है. राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर की मांग की थी.

गवाह को धमकाने की कोशिश

राजेंद्र भारती ने आरोप लगाया था कि बचाव पक्ष के गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं और गवाहों पर दबाव व धमकी के आरोपों की जांच में राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है.

पिछली सुनवाई के दौरान भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि मामले में बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश की गई हैं. कोर्ट ने कहा था कि यह जांच उचित नहीं है और आपको मामले की जड़ तक जाना चाहिए.

विधायक पर फर्जीवाड़े का आरोप

वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया था कि हम एक और जांच करेंगे और मामले की जड़ तक जाएंगे. उन्होंने कहा था कि इसका मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं हैं, यह एक अलग मुद्दा है. विधायक राजेन्द्र भारती पर आरोप है कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक दतिया में बतौर अध्यक्ष रहते हुए वो, उनकी पत्नी और अन्य के नाम कुछ एफडी बनवाई थीं. उन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा निर्धारित दर पर एफडी को रिन्यू करा लिया. बाद में बैंक बंद हो गया, लेकिन उन्होंने पैसा निकाल लिया. वर्ष 2015 में तत्कालीन बैंक मैनेजर ने राजेन्द्र भारती के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में लंबित है.

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-भारत एक्सप्रेस



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