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HPSC Exams 2025: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

HPSC Assistant Professor Exams: सुप्रीम कोर्ट ने HPSC परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया. 15 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT परीक्षा होगी. पात्रता मानदंड में संशोधन के बाद बिना बीएड वाले भी आवेदन योग्य.

Supreme Court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की अवकाशकालीन बेंच ने याचिकाकर्ता की अंतरिम रोक की मांग को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

याचिकाकर्ता के वकील ने अयोग्य उम्मीदवारों का हवाला देकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया.

HPSC की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 15 जून को कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के लिए सुबह के सत्र में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित होगा. उसी दिन शाम के सत्र में माध्यमिक शिक्षा विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) और फिजिकल एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा. HPSC ने विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत PGT कंप्यूटर साइंस शिक्षक के लिए 1633 रिक्तियों की भर्ती अधिसूचना जारी की है.

हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया, जिसके तहत बिना बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इस बदलाव के बाद आवेदन विंडो फिर से खोलने की अटकलें थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परीक्षा तय समय पर होगी. यह निर्णय उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होगी.



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