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सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर्चियों की गिनती की याचिका की खारिज, कहा- बार-बार एक मुद्दे पर सुनवाई नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की मांग वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा, एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नहीं किया जा सकता, पहले भी हो चुका है फैसला.

Supreme Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों गिनती से संबंधित दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नही किया जा सकता है. इससे पहले.इस तरह के मुद्दे पर विचार किया जा चुका है. जबकि याचिकाकर्ता हंस राज जैन ने कोर्ट से कहा कि यह वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती से संबंधित है. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हंस राज जैन ने दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों गिनती बहुत ज्यादा समय.ले रहा है यह सही नही है. वो इन पर्चियों को बेहद कम समय में गिन सकते है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग को 16,15000 वीवीपैट युक्त ईवीएम खरीदने के लिए सरकार ने 3,173.47 करोड़ रुपये दिए थे ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके. याचिका में दावा किया गया था कि कुल मतदान और गिनती किए गए मतों की संख्या में अंतर संदेह पैदा करता है.

पूर्ण क्रास-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं खारिज

याचिका में चुनावों की पर्चियों की जांच के साथ ही आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था कि भविष्य में पर्चियों की भी गिनती की जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रास-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. चुनाव आयोग ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है. आयोग ने मशीनों की सुरक्षा, उन्हें सील करने और उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट बको अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब जब एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इनसे छेड़छाड़ की आशंका जताई तो कोर्ट ने कहा था कि क्या सिर्फ संदेह के आधार पर कोर्ट ईवीएम के बारे में आदेश दे सकता है, जबकि इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है.

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-भारत एक्सप्रेस



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