सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)
Supreme Court on Accused Foreign Nationals: सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के आरोपी विदेशी नागरिकों द्वारा जमानत पर छूटने और लापता होने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए यदि पहले से कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उसे बनाए जाने की आवश्यकता है. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ यह चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
जमानत शर्तों का नाइजीरियाई नागरिक ने किया उलंघन
कोर्ट साइबर धोखाधड़ी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से नाइजीरियाई नागरिक को मिली जमानत के खिलाफ दायर झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह चिंता व्यक्त की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नाइजीरियाई नागरिक एलेक्स डेविड को जिन शर्तो के साथ जमानत दी गई थी, उन शर्तो का उसने उल्लंघन किया है. अब उसका पता नहीं चल पा रहा है. जिस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील कनु अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि सरकार उसको ढूढने की कोशिश कर रही है.
कोर्ट ने पूछा सरकार के पास क्या मैकेनिज्म
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार है और ऐसे मामले असामान्य नहीं है, ऐसे मामले असामान्य नहीं है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है.
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