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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 17 सी जारी करने की याचिका पर 10 दिन में ज्ञापन देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17 सी जारी करने पर याचिकाकर्ता को 10 दिन में ज्ञापन देने का निर्देश दिया, और 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.

Supreme Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17 सी जारी करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पर याचिकाकर्ता को 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग को ज्ञापन देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को ज्ञापन पर 10 दिन में फैसला लेने को कहा है. कोर्ट 28 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा एक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है. याचिकाकर्ता उनसे मिलकर अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते है. याचिका में फॉर्म 17 सी के रिकॉर्ड को वोटिंग के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई हैं.

महुआ मोइत्रा के तरफ से दायर की गई ADR याचिका

यह याचिका एडीआर और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर की गई है. एडीआर द्वारा दायर याचिका में मतदाता मतदान के आंकड़ों में विसंगति के बारे में सवाल उठाया गया था. खास कर सवाल फॉर्म 17 सी के बारे में था, जिसे मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी नामक सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जाता है. फॉर्म 17 सी में निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता मतदान का रिकॉर्ड होता है. एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की है कि वह लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रत्येक चरण के बाद बूथवार दर्ज किए गए मतों का लेखा-जोखा दिखाने वाले फॉर्म 17 सी की प्रमाणित, स्कैन की गई. फॉर्म 17सी देशभर के मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों का दस्तावेज है.

इसमें अलग-अलग डेटा शामिल होते है, जैसे प्रत्येक मतदान केंद्र को आवंटित मतदाता, किसी क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट न डालने का फैसला किया, जिन्हें वोट डालने की अनुमति नही थी, दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्यां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और मतपत्रों और पेपर सील के बारे में जानकारी. फॉर्म 17 सी के दूसरे भाग में उम्मीदवार का नाम और उन्हें मिले कुल वोट शामिल होते हैं. इस बात का भी डेटा है कि बूथ पर दर्ज किए गए वोट कुल पड़े वोटों के बराबर है या नहीं.

-भारत एक्सप्रेस



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