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Ethanol Allocation Case: एथेनॉल आवंटन से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका ऑयल मार्केटिंग कंपनी (OMC) की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है. जस्टिस एम. एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध
दायर याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया आदेश, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को फिर से खोलने का निर्देश दिया था. इसमें पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट से भारत पेट्रोलियम की याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.
एजी ने कहा कि एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 को पूरी हो गई थी और 378 सप्लायरों को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल की सप्लाई के लिए आवंटन की जानकारी दी गई थी, जिसमें से 18 जून तक उनके द्वारा 680 करोड़ लीटर की सप्लाई पहले ही कि जा चुकी थी.
ब्लेंडिंग पॉलिसी पर पड़ेगा असर
दायर याचिका में बताया गया है कि एथेनॉल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में ही पूरे हो चुके थे. एजी ने कहा कि एथेनॉल आवंटन को फिर से खोलने से भारत की 20 % एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर असर पड़ सकता है.
वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि भारत पेट्रोलियम ने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से संपर्क क्यों नहीं किया. पिछले सप्ताह कर्नाटक हाई कोर्ट ने वीआईएनपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तेल कंपनियों को वीआईएनपी से ज्यादा एथेनॉल खरीदनी चाहिए. यानी उसके आवंटन को बढ़ाने की जरूरत है.
मानकों पर सही पर खरीददारी कम
कंपनी का कहना है कि उसके एथेनॉल की खरीद कम की जा रही है, जबकि एथेनॉल आपूर्ति के सभी मानकों पर वह पूरी तरह खरी उतरती है. भारत पेट्रोलियम जो 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को हासिल करने के लिए संचालित एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम का उद्योग समन्वयक है, ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया के तहत उसे कुल 1759 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. हालांकि आवश्यकता अनुसार लगभग 1048 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद आवंटित की गई.
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-भारत एक्सप्रेस
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