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सुप्रीम कोर्ट ने मुंद्रा बंदरगाह ड्रग्स मामले में हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मुंद्रा बंदरगाह ड्रग्स मामले में हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका खारिज की. एनआईए के आतंकी फंडिंग आरोप को अटकलबाजी बताया. 6 महीने बाद दोबारा जमानत याचिका दायर करने की अनुमति.

Supreme Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

सुप्रीम कोर्ट ने मुंद्रा बंदरगाह पर 21000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी में मामले में गिरफ्तार दिल्ली के व्यवसायी और आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि तलवार छह महीने बाद दोबारा जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते है.

कोर्ट ने ड्रग्स मामले में आतंकी संबंधों के एनआईए के आरोप को समय से पहले और अटकलबाजी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर आरोपी के खिलाफ आरोप को आतंकवाद-वित्तपोषण के क्षेत्र में विस्तारित करना समय से पहले और अटकलबाजी होगी. कोर्ट ने विशेष अदालत को महीने में दो बार मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद 23 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ड्रग्स बरामदगी के मामले में आरोपी बनाया गया

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि वर्तमान में आरोपी को निर्धारित आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं है. इस तरह के गंभीर आरोप को बनाए रखने के लिए साक्ष्य का आधार स्पष्ट होना चाहिए. सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट में कहा था कि ड्रग्स की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग किया गया. बता दें कि कबीर तलवार दिल्ली के मशहूर नाईट क्लब्स चलाते थे और अगस्त 2022 में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

देश की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी के मामले में आरोपी बनाया गया है. यह मामला सितंबर 2021 का है. मुंद्रा बंदरगाह पर 21000 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ की तस्करी को देश में सबसे बड़ी मादक पदार्थ तस्करी माना जाता है. 12 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते कुछ कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पहुचे थे, जिनमें अर्ध-प्रसंस्कृत टैल्स पत्थरों से भरे बैग थे. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कुछ अफगान नागरिक भी शामिल हैं.

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-भारत एक्सप्रेस



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