क्रिश्चियन मिशेल
Augusta Westland Scam Case: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी और बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की हिरासत से रिहाई से संबंधित मामले में दायर याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 10 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगा.
मिशेल के बयान
मामले की सुनवाई के दौरान पेशी के लिए लाए गए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कोर्ट को बताया कि भारत में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ. भ्रष्टाचार इटली में हुआ. जब यह पूछा गया कि क्या गांधी परिवार के संपर्क में थे, मिशेल ने कहा बिल्कुल नहीं.
जमानत की शर्तें
धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे पांच लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने तथा विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था. मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है. मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी. इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल हैं.
मामले की जांच
अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12वीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
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