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तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरमकुंडम पहाड़ी पर मौजूद दीपथुन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

मदुरै के तिरुपरमकुंडम पहाड़ी स्थित दीपथुन पर कार्तिकेय दीप प्रज्वलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI से जवाब मांगा है.

Supreme Court Overruling Gujarat High Court Order Refused Minor Testify Again In Suicide Case

तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरमकुंडम पहाड़ी पर मौजूद दीपथुन पर कार्तिकेय दीप जलाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दायर याचिका में मदुरै स्थित तिरुपरमकुंडम पहाड़ी पर मौजूद दीपथुन पर 24 घंटे स्थायी रूप से और वार्षिक रूप से कार्तिक माह के दिन और महीने में दीपक प्रज्वलित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा घेरे में पहाड़ी के प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने का निर्देश दिया था. एक दिसंबर को कोर्ट ने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रबंधन को तीन दिसंबर को कार्टिगई दीपम पर दीप जलाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए. हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था दीप घर भर में जलते हैं, सिर्फ पूजा घर में नहीं. इस साल से दीपथुन पर दीप जलना चाहिए. कोर्ट के आदेश का पालन करना पुलिस का कर्तव्य है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर शाम 6 बजे तक नही जलाया गया तो 6.05 में अवमानना की कार्यवाही शुरू होगी.

कार्टिगई दीपम एक पुराना हिंदू त्योहार है जो तमिल कार्टिगई की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. जिसे भगवान मुरुगन की जयंती रूप में जाना जाता है. थिरुप्परनकुन्द्रम में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, जो मुरुगन के छह पवित्र मंदिरों में एक है, सर्दियों से इस त्योहार का केंद्र रहा है. इसी तरह, हिंदू माइनॉरिटीज कम्युनिस्ट को डिंडीगुल के पेरुमल कोविलपट्टी में मांडू कोविल में यह त्योहार मानने का अधिकार है. लेकिन तीन दिसंबर को जब डीप प्रज्ववलन का समय आया, तो वहां न केवल दीप बुझा रहा, बल्कि पुलिस भक्तों पर लाठियां बरसा रही थी.

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-भारत एक्सप्रेस



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