Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

वकील के दफ्तर की तलाशी और एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने वकील पुनीत बत्रा के दफ्तर में जीएसटी विभाग की तलाशी और एडवोकेट-क्लाइंट प्रिविलेज से जुड़े मामले में 28 सितंबर तक बत्रा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उनके कार्यालय से जब्त डेटा की जांच पर भी फिलहाल रोक लगाई है.

Supreme Court

वकील के दफ्तर की तलाशी और एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 28 सितंबर तक वकील पुनीत बत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें.

साथ ही कोर्ट ने बत्रा के ऑफिस से जब्त किए गए डेटा की जांच पड़ताल पर भी रोक लगा दिया है. पुनीत बत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग द्वारा उनके लॉ ऑफिस में की गई तलाशी और जब्ती को बरकरार रखा था.

पिछली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरिहरन ने दलील दी कि जब्त किए गए कंप्यूटर और अन्य डिवाइस में दूसरे क्लाइंट्स से जुड़ी गोपनीय और विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी भी मौजूद है. उन्होंने आशंका जताई कि हाई कोर्ट द्वारा बत्रा की याचिका खारिज किए जाने के बाद अब इस डेटा तक पहुच बनाई जा सकती है. सिंह ने कहा कंप्यूटर जब्त किए गए हैं. सामग्री तक पहुच बनाई जाएगी.

गोपनीयता के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा. बता दें कि पुनीत बत्रा ने दिल्ली स्थित अपनी लॉ फर्म Bass Legal LLP के परिसर में जीएसटी विभाग द्वारा की गई तलाशी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अधिकारियों ने तलाशी के दौरान केबिन से सीपीयू और अन्य दस्तावेज जब्त किए थे.

ये भी पढ़ें- दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव बैन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital