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संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को सुनवाई करेगा. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.

Supreme Court

संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को सुनवाई करेगा. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने दलीलें रखी.

कोर्ट ने हुफैजा अहमदी को अगली सुनवाई में 15 मिनट तक दलीले रखने के लिए समय तय किया है. उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील दलीले रखेंगे. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अंतरिम आदेश के खिलाफ है. कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले का निपटारा करेंगे. कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि एक ही आदेश के खिलाफ दो स्व-याचिका कैसे दाखिल की गई? मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती दी गई है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा को लेकर दायर याचिका पर निचली अदालत के कार्रवाई पर रोक लगा दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही रहेगी. उसे फिलहाल नही खोला जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी थी. संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित आयोग दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.

संभल सर्वे रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद व सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन को आयोग का सदस्य बनाया गया है. बता दें कि दो दिन के सर्वे करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. कोर्ट ने रिपोर्ट देने के लिए कमिटी को 29 नवंबर तक का समय दिया था. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत से कहा था कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होने तक मामले की सुनवाई न कि जाए. जबकि हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दाखिल की गई थी.

19 नवंबर 2024 को निचली अदालत द्वारा सर्वेक्षण के आदेश दिए जाने के बाद संभल में तनाव बढ़ गया था. निचली अदालत द्वारा पारित सर्वेक्षण के विरोध करने वाले लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई.

ये भी पढे़ं- ट्रांसजेंडर पहचान कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती; केंद्र सरकार को नोटिस जारी, खुद की पहचान तय करने के अधिकार पर टिकी निगाहें

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-भारत एक्सप्रेस



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