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दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने हर्निया की सर्जरी और देखभाल का दिया निर्देश

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि हुसैन की हर्निया सर्जरी सुनिश्चित की जाए.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को हर्निया की सर्जरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि हुसैन को अस्पताल और जेल में ऑपरेशन के बाद की सभी देखभाल मिलें. ताहिर हुसैन ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की थी.

इससे पहले कोर्ट ने ताहिर हुसैन की पिछली जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ताहिर हुसैन की ओर से दायर पांचवी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था. पूर्व पाषर्द के वकील तारा नरूला के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह पांच साल से अधिक का समय जेल में है. मुकदमे में तेजी लाने के लिए निचली अदालत के अथक प्रयासों के बावजूद सुनवाई पूरा होने में समय लग सकता है.

जमानत पर रिहाई की मांग

निचली अदालत ने 12 मार्च को बिना आधार के उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि इस घटना में उसके संलिप्त होने की कोई सबूत नहीं है. इस मामले में उसके खिलाफ उकसाने का आरोप है. इस मामले के तीन गवाहों में से तीन ने उसके बारे में घटना स्थल पर मौजूद होने की बात नहीं कही है, जबकि दो ने दोषमुक्त कर दिया है. इस तरह से कहा जा सकता है कि गवाहोंने बयानों में विरोधभास है. बयानों का विसनीय नहीं माना जा सकता है. आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए.

अंकित शर्मा की गुमशुदगी की शिकायत

पुलिस के अनुसार 26 फरवरी, 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने के अधिकारियों को सूचित किया कि उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 से लापता है. बाद में कुछ लोगों से पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे चांद बाग पुलिया स्थित मस्जिद से खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था. पुलिस ने कहा कि शर्मा का शव खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था. उनके शरीर पर 51 चोटों के निशान थे. हुसैन इस मामले में आरोपियों में से एक है.

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-भारत एक्सप्रेस



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