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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में गौरव भाटिया की याचिका पर 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CBI जांच की मांग

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा.

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता गौरव भाटिया को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दे दिया है. इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल कुमार की हत्या कर दी गई थी.

यह याचिका बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 2018 में दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सबरीमाला मंदिर की वजह से याचिका पर सुनवाई नही हो पाई थी. गौरव भाटिया ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव के दौरान और बाद में कथित रूप से हत्या और बलात्कार सहित अनियंत्रित हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर कर रखी है.

फेसबुक वीडियो में उजागर हुआ टीएमसी कार्यकर्ताओं का हिंसक रवैया

दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के सदस्य उन लोगों पर हमले कर रहे है, जिन्होंने टीएमसी को वोट नही दिया बल्कि अन्य पार्टी को अपना मत दिया था. याचिका में अभिजीत सरकार की हत्या का भी उल्लेख किया गया है. कहा गया है कि अभिजीत की हत्या इस बात को पुख्ता करती है. भाटिया ने कहा था कि अभिजीत सरकार ने फेसबुक पर वीडियो डाला था और कहा था कि कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर और एनजीओ पर अटैक किया और लोगों को मारा.

याचिका में कहा गया था कि वीडियो डालने के बाद अभिजीत की मौत हो गई. ये मामला पूरी घटना को बयां कर रही है. गौरव भाटिया की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह हिंसा में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों, गिरफ्तारियों और उठाये गए कदमों के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: प्रिया कपूर की याचिका पर ननद मंदिरा कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

-भारत एक्सप्रेस



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