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क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Allahabad High Court
Edited by Akansha

भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ राज्य सरकार ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दुष्कर्म का मामला दर्ज

हाल ही में यश दयाल के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी. मामला गंभीर होने के चलते पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. यश दयाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर गिरफ्तारी उचित नहीं है. कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल यश दयाल की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. लेकिन मामले की जांच पर कोई रोक नहीं है. पुलिस स्वतंत्र रूप से अपनी जांच जारी रखेगी. इस मामले की अगली सुनवाई जल्द हो सकती है. तब तक यश दयाल को कोर्ट की ओर से अंतरिम राहत मिल गई है.

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यश दयाल के खिलाफ दर्ज किया गया मामला

यश दयाल के खिलाफ महिला की शिकायत पर 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है.

यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई

वहीं दूसरी ओर यश दयाल ने प्रयागराज पुलिस से भी शरण ली है. उन्होंने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में वकील के माध्यम से पीड़िता के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर में यश दयाल ने पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है. यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में जल्द सुनवाई होने की संभावना है.

-भारत एक्सप्रेस 



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