सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार की प्रमाणिकता जांच अधिकारियों के अधिकार में रहेगी.





