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Aadhaar PAN Deadline

सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है. समय पर लिंकिंग न करने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और वित्तीय लेन-देन में दिक्कत होगी.