अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है तो सावधान हो जाइए. सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर आपने इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे.
पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आईटीआर फाइलिंग, निवेश या किसी भी वित्तीय काम में दिक्कत का सामना करेंगे. इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते इसे लिंक कर लें.
कैसे करें PAN-आधार लिंक?
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. फिर वहां आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा. उसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम को भरें. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें.
क्यों जरूरी है लिंकिंग?
सरकार का कहना है कि पैन और आधार को लिंक करने से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और हर नागरिक की पहचान एक ही डॉक्यूमेंट से जुड़ जाएगी. इससे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी.
ध्यान रखें
लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आपने पहले लिंकिंग नहीं की है तो तुरंत प्रक्रिया पूरी करें. लिंकिंग के लिए मामूली शुल्क भी लग सकता है जिसे ऑनलाइन पेमेंट से किया जा सकता है.
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अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वित्तीय काम बिना रुकावट चलते रहें तो देर मत कीजिए. आज ही पैन को आधार से लिंक कर लीजिए और बेफिक्र होकर नए साल की शुरुआत कीजिए.
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-भारत एक्सप्रेस
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