Delhi High Court: “किसी भी मामले में जल्द सुनवाई अभियुक्त का अधिकार, लेकिन उन मामलों में नहीं जहां दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबुत हैं”
दिल्ली हाईकोर्ट (Deli High Court) ने कहा कि किसी अभियुक्त के मामले में जल्द सुनवाई उसका अधिकार है, लेकिन उन मामलों में यह लागू नहीं हो सकता जहां उसके दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है.





