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Alimony Dispute

सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के 325 रुपये रोजाना कमाने के दावे को खारिज करते हुए उसे अपनी पत्नी को 10 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो पत्नी को घर ले जाकर साथ रखें.

उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुनाव में व्यस्त रहने के कारण अदालत द्वारा तय गुजारा भत्ता देने में देरी हुई है.