अदालत ने पत्नि की हत्या के मामले में पति समेत 6 लोगों को दिया दोषी करार
रोहिणी कोर्ट ने 2018 में बवाना में एक स्कूल शिक्षिका की हत्या के मामले में पति मंजीत सहरावत, उसकी प्रेमिका एंजल गुप्ता सहित छह आरोपियों को दोषी ठहराया. अदालत ने हत्या को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया.
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मौजूदा मामला एक सुनियोजित हत्या का है, जिसमें जघन्य अपराध करने के लिए पेशेवरों को काम पर रखा गया है. अगर याचिकाकर्ता दोषी पाई जाती है, तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है.





